जालंधर में नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में नगर निगम जालंधर की ओर से एक कॉलोनाइज़र को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस जालंधर के पठानकोट रोड, रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक कॉलोनी को लेकर भेजा गया है।
नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार संबंधित कॉलोनाइज़र ने बिना मंजूरी के प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित की है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यह कॉलोनी बिना वैध अनुमति के बनाई गई है, इसलिए इसे अवैध माना गया है।
निगम ने कॉलोनाइज़र को निर्देश दिया है कि वह तय समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे या फिर कॉलोनी को नियमित करवाने की प्रक्रिया पूरी करे। अगर निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया, तो निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध कॉलोनियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
